मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। जमानत के विरोध में दाखिल हलफनामे में ब्यूरो ने कहा कि ये ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रिया ने ड्रग तस्करी को फाइनेंस किया। वॉट्सऐप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से निकाले गए रिकॉर्ड बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ना केवल लगातार इसका सौदा करती थीं, बल्कि इस अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थीं।
हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए एजेंसी ने उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 27ए ड्रग तस्करी और अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है और उन्हें जमानत देने पर रोक भी लगाता है।
पिछली सुनवाई के दौरान अभिनेत्री और उनके भाई ने अपने मामले में उपरोक्त धारा के आवेदन का विरोध किया था। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि यह धारा वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती कभी-कभार ड्रग्स के लिए भुगतान करती थीं जिसका सेवन उनके प्रेमी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा किया जाता था।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रिया ने ड्रग तस्करी का वित्तपोषण किया है। व्हाट्सएप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से निकाले गए रिकॉर्ड बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ना केवल लगातार इसका सौदा करती थीं, बल्कि इस अवैध कारोबार का वित्तपोषण भी करती थीं।