नोएडा में 30 अप्रैल तक लगाई गई धारा-144, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा पर प्रतिबंध

आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए जिले में 30 अप्रैल तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जाएगा। 

सरकारी संस्थानों के आस-पास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो विधि विरुद्ध हो। इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा या जुलूस सहित किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विवादित स्थान या जहां प्रथा न हो,वहां अगर किसी ने पूजा की या नमाज अता किया तो कार्रवाई होगी। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here