दिल्ली मेट्रो में सिख को कृपाण के साथ जाने से रोका गया, एससीएम ने रिपोर्ट तलब की

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने एक सिख व्यक्ति को कथित तौर पर कृपाण के साथ मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोके जाने की शिकायत पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है।

इसके साथ ही एनसीएम ने इस मामले के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि कृपाण सिखों द्वारा धारण की जाने वाली आस्था की पवित्र पांच वस्तुओं में से एक है।

बयान में कहा गया है कि कृपाण सिख धर्म का अभिन्न अंग है और संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने की इजाजत देता है, इस घटना ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

एनसीएम ने एक बयान में कहा कि उसे दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी केवल सिंह से शिकायत मिली है कि उन्हें दिल्ली के द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया गया और कृपाण हटाने के लिए कहा गया।

बयान के मुताबिक, एनसीएम अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मामले में डीएमआरसी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है।

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