कमलनाथ से नहीं छिनेगा स्टार प्रचारक का दर्जा, EC का फैसला हुआ रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का छीने जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था। शनिवार को कमलनाथ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार सुबह शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हैं। चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कमलनाथ को लेकर दिए गए अपने आदेश में कहा था कि आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और जारी की गई सलाह की उन्होंने पूरी तरह से अवहेलना की।

जिसके बाद आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है। आयोग ने कहा था कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अब से अगर कमलनाथ की ओर से कोई चुनाव प्रचार किया जाता है तो यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च उस उम्मीदवार की ओर से वहन किया जाएगा, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार करेंगे।

आयोग ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कमलनाथ की टिप्पणी का उल्लेख किया। कमलनाथ ने एक हालिया चुनावी कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ‘माफिया और मिलावट खोर’ शब्दों का इस्तेमाल किया था। आयोग ने पिछले हफ्ते कमलनाथ को चुनाव प्रचार में ‘आइटम’ जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करने को कहा था। कमलनाथ ने एक रैली में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर निशाना साधने के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

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