बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में अपील खारिज होने के बाद शुक्रवार को आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने समर्पण करने के लिए मौका मांगा। सांसद ने राज्यसभा सत्र चलने और पूर्व विधायक ने पत्नी के बीमार होने के आधार पर समर्पण के लिए अन्य तिथि नियत करने की मांग की। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की प्रभारी एसीजेएम मुक्त त्यागी ने मामला पीठासीन अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील बीते छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा को बहाल कर आरोपियों को नौ अगस्त को अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था।
शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओबरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व सुभाष चौधरी को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।