नई दिल्ली. सीएम अरविंद केजरीवाल को भले की शुक्रवार को ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई हो लेकिन उनके पीए बिभव कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. उन्हें अभी और वक्त तिहाड़ जेल में ही बिताना होगा. कोर्ट ने जमानत देते वक्त अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के सीएम का नाम भी लिया.
हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सीएम के पीएम को जमानत मिलती है तो उनके द्वारा सबूतो के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार भले ही केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हो लेकिन उनका रसूक बड़ा है और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है.