हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। यह विभिन्न कंपनियों, वर्ग, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून दशहरा से लागू हो गया था। सरकार ने कानून के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया था। निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
स्टार्टअप को दी गई है दो साल की छूट
सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया था। स्टार्टअप को इस मामले में दो साल की छूट दी जाएगी। सहमति बनने के बाद 15 अक्तूबर से आरक्षण कानून लागू कर दिया गया। कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएंगी कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं।