हरियाणा सरकार ने डेली वेज और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में लिया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए तैयार की गई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें अब "जोन कॉन्सेप्ट" को समाप्त कर दिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कारखाना प्रबंधन से जुड़ी नीतियों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब महिला श्रमिक मशीनरी पर भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरटाइम कार्य पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और इसके लिए सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है।