रणजीत मर्डर केस: राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला आज

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की मुश्किलें सोमवार को और अधिक बढ़ने वाली है. दरअसल आज रणजीत सिंह हत्याकांड (Ranjeet singh Murder Case) मामले में 19 साल बाद फैसला आना है. इस मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Panchkula CBI Court) राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा का ऐलान करेगी. रणजीत सिंह केस में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था. बता दें कि साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है.

वहीं सुरक्षा के मद्देनजर डीसीपी ने शहर में धारा-144 लागू कर दी है. शहर में 17 नाके लगाए गए हैं और 700 जवान तैनात किए गए हैं. सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेशद्वार पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात की जाएंगी. इसके अलावा सभी जगह पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है.

राम रहीम ने की अर्जी लिखकर सजा में रहम की अपील

रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि अन्य चार दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश करेगी. इस मामले में 12 अक्तूबर को ही कोर्ट को सजा सुनानी थी.

लेकिन दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से हिंदी भाषा में आठ पेज की अर्जी लिखकर सजा में रहम की अपील की गई. उसने अर्जी में अपनी बीमारियों और सामाजिक कार्यों का हवाला दिया था. दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इन धाराओं में कोर्ट ने दिया दोषी करार

रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया गया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

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