जम्मू कश्मीर में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई भी गाड़ी पहली अप्रैल से सड़क पर नहीं चल पाएगी। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वे पहली अप्रैल तक अपने संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाकर अपनी गाड़ी की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इसके बाद इस प्लेट के बिना कोई गाड़ी मिली तो उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा।

ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 के तहत चालान काटा जाता है। पहली बार चालक को पांच सौ रुपये का जुर्माना होता है। दूसरी बार चालान होने पर जुर्माने की राशि 1500 रुपये हो जाती है। उधर, इस निर्देश के बाद उन लोगों में खासी बेचैनी देखने को मिल रही है, जिनके पास दूसरे राज्यों की गाड़ियां हैं।

वे लोग पशोपेश में हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन लोगों को भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। उन लोगों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे संबंधित राज्यों से एनओसी लेकर आएं और उसके बाद अपनी गाड़ी का जम्मू कश्मीर में नया पंजीकरण करवाए। नए पंजीकरण के साथ ही वाहन को यहां की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएगी।