झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भाजपा सांसद दुबे के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया है। एफआईआर मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के बाद दर्ज की गई थी। इसे रद्द करने की मांग लेकर भाजपा सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।