सरायकेला की एक अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में सभी दस दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मोटरसाइकिल चोरी के संदेह में भीड़ ने अंसारी को पीटा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया था कि सरायकेला खरसावां जिले में उससे कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ और ‘जय हनुमान’ के नारे लगवाए गए। बाद में उसकी मौत हो गई थी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- प्रथम अमित शेखर ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में 27 जून को बरी कर दिया। अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई।
अदालत ने बीते हफ्ते 28 जून मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को दोषी ठहराया था। वहीं दो अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। सजा पर फैसला आज सुनाया गया है।