भोपाल/ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के ग्वालियर और भोपाल जिलों में कार्बाइड गन, प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से बने किसी भी प्रकार के उपकरणों की खरीद, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया है।
भोपाल कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यापारी ऐसे प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी या मॉडिफाइड कार्बाइड गन नहीं बनाएगा, स्टोर करेगा, बेचेगा या खरीदेगा।
जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अधिक आवाज करने वाले गैर-कानूनी पटाखे और आतिशबाजी का निर्माण, बिक्री या प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम सुरक्षा दृष्टि से उठाया गया है ताकि नागरिकों और बच्चों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद या बिक्री में शामिल न हों और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को दें।