भोपाल। मध्यप्रदेश में कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ़’ पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका दूषित कफ सिरप के निर्माण, विनियमन, परीक्षण और वितरण की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग करती है।

इस मामले में कार्रवाई के तहत डॉ. प्रवीन सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिकांश बच्चों को यह कफ सिरप लिखकर दिया था। वहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद कुमार जैन और राज्य के उप संचालक शोभित कोस्टा को निलंबित किया और ड्रग कंट्रोलर आईएएस दिनेश मौर्य को अन्यत्र स्थानांतरित किया।

साथ ही पुलिस ने 12 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

इस जनहित याचिका में अब मामले की जांच सीबीआई के सुपरीवेक्षण में कराने की मांग की गई है, ताकि दोषियों को तुरंत न्याय दिलाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।