पुणे कार हादसा: नाबालिग के दादा-पिता पर धमकाने धमकाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पुणे कार हादसा इन दिनों विवादों में हैं। मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पिता और दादा के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने का केस दर्ज किया है। बता दें, पुणे में हुआ हादसे में दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी। 

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि कोंढवा में एक रियल एस्टेट एजेंसी चलाने वाले मुश्ताक मोमिन ने आरोपी के दादा-पिता के खिलाफ शिकायत की है। मोमिन ने शिकायत में कहा था कि आरोपी पिता-पुत्र और उनके एक साथी ने कोंढवा में विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद के लिए उससे संपर्क किया था। उन्होंने उसे 1.5 करोड़ रुपये का कमीशन देने के लिए कहा था।

आरोपियों ने मोमिन को 18 लाख रुपये एडवांस के रूप में दिया और काम पूरा होने के बाद बाकी रुपये देने का वादा किया। आरोपियों को मोमिन ने जमीन पर कब्जा दिला दिया। बाद में जब मोमिन ने कमीशन के 1.32 करोड़ रुपये मांगे तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। मोमिन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बाप-बेटे और उनके सहयोगी जसप्रीत सिंह राजपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मोमिन ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि किशोर के दादा ने उसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से धमकाया था।  

इसके अलावा, पुणे की अदालत ने ससून अस्पताल के दो चिकित्सकों और एक कर्मचारी के साथ एक अन्य व्यक्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी आर कचारे की अदालत में पेश किया गया था। 

जानें क्या है पुणे हादसा
पूरा मामला शुरू होता है रविवार से। रविवार तड़के 17 साल का आरोपी नशे में लग्जरी कार चला रहा था। इस दौरान उसने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। आसपास के लोगों ने आरोपी को पहले तो खूब पीटा फिर पुलिस को सौंप दिया। मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है। दोनों पार्टी करके घर जा रहे थे। 

केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, बाद में रिहाई हुई 
आरोपी के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में 279 (रैश ड्राइविंग), 304 ए (लापरवाही से मौत), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालना) और 338 (गंभीर चोट पहुंचाना) सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। रविवार को ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे अवलोकन गृह भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पिता सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया।  

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