पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत मिली है। विशाल अग्रवाल पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब उन्हें जमानत मिल गई है। बता दें कि मई महीने में पुणे शहर में पोर्श कार हादसे में दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई थी। इसके अलावा अदालत ने इस मामले से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी। इनमें उस बार के मालिक और प्रबंधक भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर किशोरों को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विशाल अग्रवाल पर लगाए गए थे ये आरोप
पुलिस ने आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और ब्लैक बार क्लब के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। इस हादसे के को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी में बताया गया था कि पिता को यह पता था कि उनके नाबालिग बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी उसके हाथ कार थमाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं किशोर को पार्टी करने की इजाजत भी दे दी गई। प्राथमिकी में बताया गया है कि विशाल अग्रवाल जानते थे कि उनका नाबालिग बेटा शराब पीता है।

विशाल अग्रवाल के वकील ने क्या कहा?
विशाल अग्रवाल के वकील प्रशांत पाटिल ने जानकारी दी कि अदालत ने शुक्रवार शाम उनके मुवक्किल को जमानत दी है। उन्होंने आगे बताया कि विशाल अग्रवाल पुलिस की जांच में आगे भी सहयोग करते रहेंगे। किशोर के माता-पिता रक्त के नमूनों की अदला-बदली के मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा विशाल अग्रवाल पर अपने चालक के अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने का भी आरोप है। 

19 मई को कल्याणी नगर में हुई थी घटना 
बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दोनों मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई थी। आरोप है कि पोर्श कार को 17 वर्षीय किशोर चला रहा था, जो घटना के वक्त नशे में था।