शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले में भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य नारायण राणे को न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। मुंबई की विशेष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राणे ने कोर्ट के समन आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
यह मामला जनवरी 2023 में मुंबई के भांडुप में आयोजित कोंकण महोत्सव में नारायण राणे द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि संजय राउत का नाम मतदाता सूची में नहीं था और उन्होंने (राणे ने) ही उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया था, जब वे शिवसेना में थे।
राउत ने दर्ज कराई थी मानहानि की शिकायत
संजय राउत ने इस टिप्पणी को झूठा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए अप्रैल 2023 में मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नारायण राणे के खिलाफ समन जारी किया था।
राणे ने विशेष अदालत में दी चुनौती
राणे ने समन को "बिना पर्याप्त न्यायिक विवेक" के जारी बताया और इसे रद्द करने के लिए विशेष अदालत (सांसद-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित) में याचिका दाखिल की थी। उनका पक्ष था कि उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपराधिक मानहानि का मामला बनता हो।
राउत की ओर से समन को ठहराया उचित
राउत की ओर से पेश अधिवक्ता सार्थक शेट्टी ने अदालत को बताया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन कानून सम्मत है और इसमें कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राणे के बयान से उनके मुवक्किल की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है, अतः समन पूरी तरह उचित है।
अदालत ने याचिका की खारिज
बुधवार को विशेष अदालत ने राणे की याचिका खारिज कर दी, यह मानते हुए कि मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने में कोई कानूनी चूक नहीं हुई है। हालांकि विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह फैसला राउत के पक्ष में कानूनी बढ़त के रूप में देखा जा रहा है।
मामला अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जारी रहेगा
इस निर्णय के बाद अब मानहानि मामले की अगली सुनवाई मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत में जारी रहेगी, जहां यह तय किया जाएगा कि राणे का बयान वास्तव में मानहानि की श्रेणी में आता है या नहीं। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की दो वरिष्ठ नेताओं के बीच सीधी टकराहट है।