पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें सिरप को नॉन-स्टैंडर्ड और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है।

जांच में पाया गया कि सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अत्यधिक (46.28%) है, जो इसे मिलावटी और बच्चों के लिए खतरनाक बनाती है। यह सिरप मई 2025 में तमिलनाडु स्थित स्रेसन फार्मास्युटिकल्स ने निर्मित किया था और अप्रैल 2027 तक वैध था।

पंजाब सरकार का यह आदेश मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से जुड़े मामलों के मद्देनजर जारी किया गया है। आदेश में सभी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अस्पताल और चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप को न खरीदें, न बेचें और न ही इसका उपयोग करें। अगर राज्य में इसका कोई स्टॉक पाया जाता है, तो उसे drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

यह आदेश पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री व संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।