रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सुनाया। जमानत याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आज़म और जफर अली जाफरी को नामजद किया था।
इससे पहले 21 अगस्त को अदालत ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना है कि इस केस में राहत मिलने के बाद आज़म खान की जेल से रिहाई की संभावना और मजबूत हो गई है, क्योंकि अधिकांश मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है।