हाथरस जिले में हुए सत्संग हादसे के मामले में नामजद 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब मुकदमे की विधिवत सुनवाई प्रारंभ हो गई है। अदालत ने मामले के वादी को गवाही के लिए समन जारी कर दिया है, और 18 अगस्त की तारीख साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई है। यह सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष सबूतों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा।
दो जुलाई 2024 को हुआ था बड़ा हादसा
गौरतलब है कि 2 जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई-मुगलगढ़ी में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। यह आयोजन साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के रूप में आयोजित किया गया था। भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। घटना के बाद उपनिरीक्षक ब्रजेश पांडेय द्वारा कोतवाली सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
भीड़ प्रबंधन में भारी चूक
एफआईआर के अनुसार, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर, निवासी न्यू कॉलोनी दमदपुरा, सिकंदराराऊ, और उनके सहयोगी सेवादारों ने पूर्व आयोजनों में उमड़ी भीड़ की जानकारी को छिपाते हुए प्रशासन से महज 80 हजार लोगों की अनुमति ली थी, जबकि कार्यक्रम में ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु एकत्र हो गए थे। अनुमान से कई गुना अधिक भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई, और कार्यक्रम के अंत में हालात बिगड़ गए।
बताया गया कि मुख्य प्रवचनकर्ता भोले बाबा जब कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी से रवाना हो रहे थे, तब श्रद्धालु उनकी गाड़ी के पीछे की धूल को समेटने लगे। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और कार्यक्रम स्थल से निकलते समय भारी दबाव के चलते कई लोग दबने व कुचलने लगे।
डंडों से रोकी भीड़, घबराहट में मची भगदड़
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ में अफरा-तफरी के दौरान आयोजन समिति के सदस्य और सेवादारों ने डंडों से लोगों को रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति और खराब हो गई। तीन मीटर गहरे खेतों में पानी और कीचड़ में गिरती व भागती भीड़ के कारण दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए और कई की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भीषण दुर्दशा देखी गई।
11 आरोपियों पर मुकदमा, सभी को मिली जमानत
घटना के बाद मुख्य आयोजनकर्ता सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 1 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। वर्तमान में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अब मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है।