अगस्त महीने में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 0.24 प्रतिशत का ईंधन अधिभार शुल्क जोड़ा जाएगा। यह शुल्क मई 2025 के ईंधन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसकी वसूली अगस्त में की जाएगी। इससे पहले जुलाई में यह अधिभार 1.97 प्रतिशत रहा था।
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का आंशिक असर पड़ेगा। अनुमान है कि इस मामूली वृद्धि के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियां कुल 22.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करेंगी। हालांकि, आने वाले महीनों में अधिभार में कमी आने की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ईंधन अधिभार शुल्क की मासिक वसूली केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई व्यवस्था है, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का कुल 33,122 करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे में ईंधन अधिभार की वसूली इस बकाया राशि से समायोजित की जाए तो उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।