आजमगढ़ जिले के बहुचर्चित माफिया और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास और 2700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद जिले के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

यह मामला वर्ष 2016 के ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा है। उस दौरान रमाकांत यादव और उनके समर्थकों पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हुए सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया और पुलिस पर हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

काफी समय तक चली सुनवाई के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने रमाकांत यादव को दोषी पाया। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को सिविल जज (सीडी) / एमपी-एमएलए कोर्ट, आजमगढ़ ने यह फैसला सुनाया।