मौलाना की मुश्किलें बढ़ीं: डिंपल यादव पर टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में गौतमबुद्धनगर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की अदालत ने बीटा-2 थाने के प्रभारी को जीरो एफआईआर दर्ज करने और एक सप्ताह में अदालत में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही, मामले की विवेचना लखनऊ के थाना विभूति खंड पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है, जहाँ पहले से इस विषय पर मुकदमा दर्ज है।

समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 26 जुलाई 2025 को एक टीवी चैनल पर मुस्लिम स्कॉलर और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बताये जाने वाले मौलाना साजिद रसीदी ने डिंपल यादव के संबंध में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की। इस दौरान उनके साथ कई अधिवक्ता और परिचित मौजूद थे, जिन्होंने इस टिप्पणी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।

रामशरण नागर ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल महिला सांसद का अपमान हुआ, बल्कि देशभर की महिलाओं की गरिमा भी आहत हुई और साम्प्रदायिक तनाव फैलने का खतरा पैदा हुआ। उन्होंने पहले बीटा-2 कोतवाली और बाद में पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लखनऊ के थाना विभूति खंड में पहले से ही मामला दर्ज होने के बावजूद, प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय मामला है और इसकी सत्यता विवेचना से स्पष्ट होगी। अदालत ने आदेश दिया कि बीटा-2 थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर केस की जांच नियमानुसार लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर की जाए।

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