लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को बताया कि अब जिन लोगों को दो साल या उससे अधिक जेल की सजा मिली हो या जिन पर ऐसे अपराध में आरोपपत्र दाखिल हुआ हो, जिसकी सजा सात साल या उससे अधिक हो सकती है, उनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा भारत आने की अनुमति देता है। यह नया नियम गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी के तहत सरकार ऐसे मामलों में ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है।
ओसीआई योजना अगस्त 2005 में शुरू की गई थी, जिसमें वे भारतीय मूल के लोग पंजीकृत हो सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने के पात्र थे। हालांकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देशों के नागरिक जिन्हें केंद्र सरकार ने राजपत्र में अस्वीकृत किया है, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।