हज यात्रा के नए नियम जारी: अब छोटे बच्चे और बीमार लोग नहीं कर पाएंगे हज

दिल्ली से। हज 2026 को लेकर सऊदी सरकार ने नियमों में सख्ती बरती है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस बार आवेदन करने से रोका गया है। यह जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नई गाइडलाइन में दी गई है।

बच्चों के लिए आयु सीमा तय

नई नीति के अनुसार, केवल वे ही बच्चे हज पर जा सकेंगे जिनकी उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक है। माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले नाबालिगों को भी इस आयु सीमा का पालन करना होगा। वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को हज के लिए आवेदन करने के लिए अपने माता-पिता या वैध अभिभावक की अनुमति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

एक व्यक्ति एक बार हज

राज्य हज कमेटी के सचिव एस. पी. तिवारी के अनुसार, पूर्व की तरह इस बार भी “एक व्यक्ति, एक हज” का सिद्धांत लागू रहेगा। यानी हज कमेटी के माध्यम से जीवन में केवल एक बार हज यात्रा की अनुमति होगी। हालांकि, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के सहायक या महिलाओं के मेहरम के रूप में कुछ अपवादों में दूसरी बार यात्रा की छूट दी जा सकती है।

बीमारियों और कानूनी प्रतिबंध वालों को नहीं मिलेगी अनुमति

जिन व्यक्तियों को कैंसर, किडनी की बीमारी, टीबी या श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, उनका हज आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिनके खिलाफ किसी न्यायालय द्वारा विदेश यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया हो।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। इच्छुक लोग समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

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