लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरों के अनुसार, अगैती (अर्ली) किस्म के गन्ने का मूल्य अब 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह फैसला राज्य के लाखों गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार का यह निर्णय अगले पेराई सत्र से लागू होगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

व्यापार जगत के लिए भी योगी सरकार का बड़ा कदम

गन्ना मूल्य वृद्धि के साथ ही मंगलवार को राज्य सरकार ने उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी गई है।

इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों या व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।

सरकार का कहना है कि यह सुधार राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और निवेशकों के लिए माहौल और अधिक अनुकूल बनाएगा।

अध्यादेश के तहत जिन प्रमुख अधिनियमों में बदलाव किए गए हैं, उनमें-

  • फैक्ट्री अधिनियम

  • दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम

  • मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट

  • बॉयलर अधिनियम

  • अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं।

इन कानूनों में अब छोटे या तकनीकी उल्लंघनों पर केवल जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान रहेगा। इससे उद्योगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ कम होगा और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।