उत्तराखंड कैबिनेट: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें अग्निवीरों को सेवाकाल पूर्ण होने के बाद समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला शामिल है। इसके तहत अभ्यर्थी का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। अनुमान है कि अगले वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले करीब 850 अग्निवीरों की भर्ती होगी।

समूह ‘ग’ में चिह्नित वर्दीधारी पद
अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल तथा परिवहन विभाग (पर्वर्तन दल)।

धर्मांतरण कानून और सख्त
कैबिनेट ने धर्मांतरण निरोधक कानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए सजा की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी है, जबकि कुछ मामलों में यह 20 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माना भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।

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