देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए गए। कर्मचारियों के हित में विशेष रूप से अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसले:
-
आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पदोन्नति: उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया। अब सुपरवाइजर पदों पर 50% भर्ती सीधी और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे, जिसमें 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10% कोटा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे में शामिल कर दिया गया।
-
फ्रिज जोन में संशोधन: रायपुर एवं आसपास के विधानसभा परिसर प्रस्तावित क्षेत्र में फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन किया गया। अब इन क्षेत्रों में लो-डेंसिटी घर और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई, जिनके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
-
स्वास्थ्य कर्मचारियों का स्थानांतरण: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में वे सबसे जूनियर के रूप में काम करेंगे। रिक्त पद होने पर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण भी संभव होगा।
-
समान नागरिक संहिता में संशोधन: ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में अब आधार कार्ड के साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के लोगों के वैध नागरिकता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।
-
विधानसभा सत्र और विशेष सत्र: मुख्यमंत्री के पूर्व निर्णय को कैबिनेट ने संज्ञान में लिया। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
-
राज्य उपक्रमों से लाभांश: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कर के बाद 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कर्मचारियों के हित और राज्य विकास को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन किए।