उत्तराखंड सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत भरी घोषणा की है। सरकार ने आदेश जारी कर कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) देने का निर्णय लिया है। इस भत्ते का भुगतान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक नकद रूप में किया जाएगा।

इसके साथ ही अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का लाभ भी मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही बोनस और महंगाई भत्ते का लाभ मिल जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय रहते यह मांग की थी कि दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता दिया जाए। अपर सचिव वित्त, डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि इसके लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जा रही थी और आज इसका औपचारिक एलान कर दिया गया।