उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में यह बढ़ोतरी प्रस्तावित की थी, जो एक जनवरी 2025 से लागू होगी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। लेकिन अब, अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के अनुसार, यह बढ़ाकर 55 प्रतिशत प्रति माह कर दिया जाएगा। यह बढ़ा हुआ भत्ता राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शैक्षिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं, शहरी निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों को मिलेगा।
किसे नहीं मिलेगा यह लाभ
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण, तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

एरियर का भुगतान
कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा। इसके बाद, 1 मई 2025 से नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और नियोक्ता का अंश नई पेंशन योजना में जमा होगा, जबकि शेष राशि नकद में दी जाएगी।