सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को आदेश- ‘कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना वन नेशन-वन राशन कार्ड को बंगाल में तुरंत लागू करने के सख्त आदेश दिए हैं. शुक्रवार को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कहा कि बिना किसी आनाकानी के इस योजना तो तुरंत लागू किया जाए. दूसरी ओर, इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है.

केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक के बाद एक दूसरी समस्या नहीं गिवा सकते. ये मामला अप्रवासियों से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और साथ ही कहा कि आपको इस योजना को लागू करना ही होगा. बंगाल सरकार की तरफ से वकील ने दलील दी कि आधार कार्ड की समस्याओं की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है. दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर योजना को बंगाल में लागू करने की ममता बनर्जी से मांग की.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम आर शाह ने ममता सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर राज्य में यह योजना लागू हो चुकी है. आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा. आखिर बंगाल सरकार को क्या परेशानी है. आपको केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करना ही होगा. आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते. यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ममता सरकार ने योजना लागू करने की मांग की.

कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले फायदों का लाभ उठा सके. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू नहीं करके प्रवासी श्रमिकों के सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंचने का अधिकार क्यों छीन रहे हैं. राज्यों में कुल 27.8 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन है.

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