शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ‘सुप्रीम’ रोक, जांच जारी रखेगी सीबीआई

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दिया था।

सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिसरा की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी है। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान किसी के भी खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से सवाल पूछा कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कॉपियां क्यों खत्म की गईं? जिसके जवाब में वकील ने कहा कि कॉपियां अब नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो लोग सरकार से भरोसा खो देंगे। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here