फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के रिलीज होने पर पूरे भारत में लगी रोक

अलीगढ़। अनुपम खेर और गुरु रंधावा अभिनीत फिल्म ‘कुछ खट्टा हो जाए’ के प्रदर्शन (रिलीज) पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने रोक लगा दी है। यह रोक पूरे भारत में प्रभावी रहेगी। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेखित करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी कर 28 फरवरी को तलब किया है। यह आदेश एक स्थानीय विज्ञापन फर्म से फिल्म प्रमोशन के नाम पर हुए करार का पालन न करने संबंधी याचिका पर दिया गया।

अधिवक्ता मुनेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जुबैरी लॉज, भमोला सिविल लाइंस की विज्ञापन फर्म मम एरा एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर शरीफ अहमद जुबैरी ने फिल्म निर्माता अमित भाटिया से करार किया था। 25 अगस्त 2022 को अलीगढ़ में हुए इस करार के तहत 50 लाख रुपये में से सात लाख रुपये का चेक दिया गया और बाकी रकम अन्य तरह से दी गई। 

तय हुआ था कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान उनकी फर्म व करार में शामिल सह-ब्रांड बीएन ग्रुप आयल ब्रांड, धौलपुर फ्रेश घी ब्रांड, विशाल मेगा मार्ट, मि. हॉलीडे, गोपालदास, दाजी, दाजी नमकीन, ग्रांड मारकीस, त्रिमूर्ति वाटर टैंक, आत्माराम, एमबीए चायवाला, पायल ज्वैलरी ब्रांड व सिनर्जी हॉस्पिटल का प्रमोशन करेंगे। साथ ही, तय हुआ था कि वादी का नाम, लोगो, ट्रेड मार्क, पहचान वाले योग्य पात्रों को फिल्म के दृश्यों में शामिल किया जाएगा। सह-ब्रांडेड सामग्री, प्रचार सामग्री जैसे ब्रॉशर, पोस्टर, चित्र, प्रचार के लिए वादी के नाम का उपयोग दो महीने के लिए किया जाएगा। मगर फिल्म में ऐसा नहीं किया गया है। वादी को फिल्म की 50 टिकट प्रदान करने में भी विफल रहा है।

 वादी ने न्यायालय से प्रार्थना की कि यदि प्रतिवादी फिल्म के प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगा तो पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा और वादी को भारी नुकसान होगा। यह समझौता अलीगढ़ में हुआ और यहीं स्टांप खरीदे गए। अधिवक्ता के अनुसार, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सभी पक्षों, उनके प्रतिनिधियों व एजेंटों को पूरे भारत में फिल्म रिलीज पर अगले आदेश तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, विपक्षियों को नोटिस जारी कर 28 फरवरी को न्यायालय में तलब किया है। बता दें कि वादी पक्ष इस कारोबार में काफी समय से सक्रिय है।

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