सिंगापुर एयरलाइंस को बिजनेस क्लास में ऑटोमैटिक रिक्लाइनर सीटों में खराबी के कारण एक भारतीय दंपती को 2 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रवि गुप्ता और उनकी पत्नी ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिजनेस क्लास की सीटों के लिए 66,750 रुपये का भुगतान करने के बावजूद, उन्हें स्वचालित रिक्लाइन सुविधा से लैस सीटों को मैन्युअल रूप से एडजस्ट करने के लिए कहा था।
23 मई, 2023 को गुप्ता और उनकी पत्नी हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। दंपती द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, एयरलाइन के बिजनेस क्लास में रिक्लाइनर सीटें ठीक नहीं हुईं और एयरलाइन ने उन्हें सीटों को मैन्युअल रूप से एडजस्ट करने के लिए कहा।
अपने टिकटों के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान करने के बावजूद अपने उड़ान अनुभव पर असंतोष व्यक्त करते हुए, गुप्ता ने कंपनी से इसकी शिकायत की तो उन्हें मुआवजे के रूप में 10,000 फ्रीक्वेंट फ्लायर मील या लॉयल्टी पॉइंट की पेशकश की गई। हालांकि, दंपति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प चुना।
अब तेलंगाना में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय दंपति के पक्ष में फैसला सुनाया और सिंगापुर एयरलाइंस को उन्हें (दंपती को) कथित “मानसिक पीड़ा” के एवज में 2,13,585 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।