वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डाटा मांगा. सुप्रीम कोर्ट कहा कि अभी दिल्ली एनसीआर में स्कूल नहीं खुलेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने GRAP-4 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और ऐसे ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी.

कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी और फिर इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल नहीं सौंपा गया था. जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं, जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की थीं. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे.

इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें पुलिस को दिए निर्देश दिखाएं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई निर्देश नहीं है, तो वे कैसे काम करेंगे. जस्टिस ओका ने कहा कि हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे, जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है.