ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने कबूला कि उसने IT नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए पूछा कि कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नही देंगे।
कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तक कोर्ट को बताएं नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी । आप हमें ट्वीटर से पूछकर बताएं कितना समय लगेगा कि आपको ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में। दरअसल ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों का अवहेलना कर रहा है तो इस पर केंद्र ने हां में जवाब दिया। इसके बाद ट्विटर के वकील सज्जन पुवैया ने भी माना कि हमने IT रूल्स का पालन नहीं किया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्वष्ट जवाब लाएं, वरना आप परेशानी में होंगे।