उप्र: मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटियों को भी मिलेगी नौकरी

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला लिया है. अब शादीशुदा बेटियों को भी मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी मिल सकेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. अनुकंपा के आधार पर ग्रुप डी या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रुप सी की नौकरी का प्रावधान है. इस फैसले के बाद विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है.

अभी तक मृतक आश्रित कोटे के आधार पर अविवाहित बेटे, विवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने की व्यवस्था थी. शादीशुदा बेटियों के लिए इस तरह का प्रबंध न होने पर उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी. कई मामले ऐसे थे जिनमें बेटी के शादीशुदा होने के कारण परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती थी.

पुरानी व्यवस्था में संशोधन करते हुए सहमति बनी कि शादीशुदा बेटियों को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाए. इसी आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश भर्ती 12वां संशोधन नियम-2021 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था. इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले एक मामले में विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था. वहीं केंद्र सरकार ने विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा में शामिल किया है. अब यूपी सरकार ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है. इस फैसले के बाद शादीशुदा बेटी को भी सेवा के दौरान पिता की मृत्यु होने पर अनुकंपा के तहत नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

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