मथुरा के कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में वाद दायर करने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। हिंदू महासभा, आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की। इससे एक दिन पहले, महिला अधिवक्ता प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला भी एसीजेएम (प्रथम) के समक्ष मामला दर्ज कराने की याचिका दे चुकी हैं।

मीरा राठौर, जो ताजगंज क्षेत्र के नगला महादेव की निवासी हैं, ने अपनी अर्जी में बताया कि 28 जुलाई को वह वृंदावन में बांकेबिहारी मंदिर दर्शन के लिए गई थीं। वहीं उन्हें जानकारी मिली कि अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर विवादित टिप्पणी की है।

उनका कहना है कि व्यास पीठ से की गई यह टिप्पणी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर सवाल खड़े करती है और समाज में वर्षों पहले समाप्त हुई बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा दे सकती है। इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

मीरा राठौर ने उसी दिन वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे अदालत का रुख किया।