मेरठ। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रमिक कानूनों के तहत शनिवार को पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व स्लम फाउंडेशन के संस्थापक सुनील भराला ने शहर के मजदूरों के बीच मिठाइयां वितरित की और उन्हें नए कानूनों के लाभों से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कानून श्रमिकों और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

श्रमिक अधिकारों में होगा विस्तार
भराला ने बताया कि नए कानूनों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, निर्माण कर्मियों, मीडिया कर्मियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को भी व्यापक अधिकार मिलेंगे। उनका कहना था कि इससे श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वेतन संरचना में सुधार होगा।

मुख्य प्रावधानों पर जोर
नए कानूनों के तहत कार्य अवधि 8 घंटे तय की गई है, जिसमें एक घंटे का विश्राम शामिल है। ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन का प्रावधान है। महिलाओं को सभी शिफ्टों में काम करने की अनुमति होगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर होगी।

भराला ने कहा कि 'इंस्पेक्टर राज' समाप्त करने के लिए निरीक्षकों की ऑनलाइन नियुक्ति और फैसिलिटेटर मॉडल लागू किया गया है, जिससे उद्योगों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यक्रम में स्लम फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश्वर डे, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता और कई स्वयंसेवक भी मौजूद रहे।