मुजफ्फरनगर। 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में धार्मिक स्थल के साधु को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर साढ़े दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीस विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि फुगाना थाना क्षेत्र सरनावली में स्थित धार्मिक स्थल में साधु लोकेश नाथ कश्यप रहता था। 12 जुलाई 2023 को एक गांव के 14 वर्षीय बच्चे को हरिद्वार ले जाने के बहाने अपने साथ जगंल में ले गया। आरोपी ने बच्चे के साथ जबरदस्ती कुकर्म किया। उसके बाद आरोपी ने बच्चे को रातभर हाथ पैर बांधकर धार्मिक स्थल में ही बंधक बनाए रखा ताकि बच्चा किसी को घटना के बारे में न बताए।

उसने अगले दिन बच्चे को घर जाने दिया। बच्चे ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल की सजा व साढ़े दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।