मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के राजपुर कलां गांव में उधार के पैसों को लेकर हुई झड़प में मजदूर संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि (35) की हत्या के मामले में पिता-पुत्र और उनके एक और रिश्तेदार समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। विशेष न्यायालय/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) की न्यायाधीश आशा रानी सिंह ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला 14 फरवरी 2023 का है। वादी रोहित वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि गांव के ही राजेंद्र कुमार अपने बेटे मोहित और भाई वीरेंद्र के साथ लाइसेंसी बंदूक और तमंचे लेकर संजू के घर पहुंचे। उन्होंने गालियाँ दीं और फायरिंग शुरू कर दी। हमले में संजू का चार साल का बेटा शौर्य, आठ साल की बेटी वंदना और भाई मोहित भी घायल हो गए।
परिवार के लोग घायल को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन संजू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार दिया।
तीनों को हत्या और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा, धारा 307 के तहत सात-सात साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया।
क्या थी वजह
हमले की वजह 200 रुपये का उधार बताई जा रही है। आरोपियों ने यह रकम वापस न मिलने पर 14 फरवरी की शाम को संजू के घर पहुंचकर फायरिंग की थी।
मोहित चौधरी का सचिन से संबंध
मुजफ्फरनगर। आजीवन कारावास पाए मोहित चौधरी का संबंध 2013 में हुए कवाल कांड में मारे गए सचिन से है। मोहित, सचिन की बहन का पति है। घटना के बाद पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया था, जिससे इलाके में तनाव और हंगामा भी हुआ था।