शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में पशुओं का चारा लेने गई किशोरी को युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। आरोपियों ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। विशेष पोक्सो न्यायालय ने चार आरोपियों को 20-20 साल की सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश सुनाया है। एडीजीसी प्रदीप कुमार बालियान ने बताया कि शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 25 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ जंगल में पशुओं का चारा लेने गई थी।
गांव का पिंटू अपने चार साथियों के साथ उसकी बेटी को जबरन अपहरण कर ले गया। उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी व उसके साथियों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या प्रथम की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने पिंटू ,उसके साथी सचिन शर्मा, रजनीश निवासी गांव सरनावली थाना गंगोह, सहारनपुर, सुमित निवासी मलसी थाना तितरो, सहारनपुर को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिंटू पर 10 हजार और शेष तीनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।