उत्तराखंड में एक जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू , जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को 1 जून तक बढ़ाया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री जी के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को 7:00 से 10:00 के बजाए सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। जिसमें पूर्व की तरह आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों हेतु आम जनता को 28 मई को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु आवाजाही में छूट रहेगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है। उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है, लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।

दवा व पशु चारें की दुकानें खुली रहेंगी
कर्फ्यू के दौरान दवा और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़े दुकानों के साथ ही पशु चारे और कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें खुली ऱहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी छूट दी गई है।

उद्योगों के लिए भी सख्त मानक
सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को लिए इस बार सख्त मानक बनाए हैं। उद्योग तब ही खुल सकेंगे जब वे कर्मचारियों को उसी परिसर में ठहराने या फिर अपने ट्रांसपोर्ट के मार्फत उन्हें घरों से ले जाने व छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।

प्रवासी एक हफ्ते क्वारंटाउन सेंटर में रहेंगे
विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासियों को एक हफ्ते तक क्वारंटाइन सेंटरों में अनिवार्य रूप से रहना होगा। ग्राम पंचायतें इसके लिए व्यवस्था करेंगी। एक हफ्ते बाद यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो तब ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी।

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