उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके चलते ही योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है और मास्क नहीं पहनने को लेकर भी नियम सख्त कर दिए हैं. पहली बार बिना मास्कर के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा. वहीं कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-11 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत रेमडेसिविर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी बड़ा अपराध है. इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों के बारे में समाज में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. सीएम योगी ने कहा है कि रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है. सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए. इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. रेमडेसिविर के 20,000 से 30,000 बॉयल आज यानी सोमवार को ही प्रदेश को प्राप्त हो जाएंगे. आने वाले तीन दिनों के भीतर रेमडेसिविर की नई खेप भी प्राप्त हो रही है. इनका वितरण पारदर्शितापूर्ण ढंग से किया है. सभी आपूर्तिकर्ताओं से संवाद स्थापित कर प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मांग प्रेषित करें.
Home राज्य उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ बोले- दवाओं की कालाबाज़ारी करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट...