यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर तोता बेचना पड़ा भारी, असम पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर रोज तरह-तरह के और अजीबो-गरीब मामले सामने आते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर तोता बेचने का मामला सामने आया है। असम के एक यूट्यूबर को पुलिस ने कथित तौर पर अपने यूट्यूबर चैनल पर तोता बेचने की पेशकश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला असम के कोकराझार जिले का बताया जा रहा है। यूट्यूबर पर पेटा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यूट्यूबर पर पेटा के तहत मामला दर्ज 

काचुगांव के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) भानु सिन्हा ने बताया कि जाहिदुल इस्लाम नाम के एक यूट्यूबर को कथित तौर पर अपने यूट्यूबर चैनल पर तोता बेचने की पेशकश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उसे गोसाईगांव पुलिस ने पकड़ा और बाद में वन विभाग को सौंप दिया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जाहिदुल इस्लाम को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस के साथ-साथ हमारे विभाग ने उस व्यक्ति का पता लगाया। पुलिस ने उसे शुक्रवार को गोसाईगांव से गिरफ्तार किया और अगले दिन उसे हमें सौंप दिया गया।

एनिमल राइट्स संस्था की शिकायत पर हुई कार्रवाई

यूट्यूबर के जाहिद लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल के खिलाफ एक एनिमल राइट्स संस्था ने शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, इस्लाम के यूट्यूब चैनल पर अपने साथियों के साथ जंगल में प्रवेश करने, तोते के घोंसलों तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ने के वीडियो हैं। बता दें कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत तोते को पकड़ना, फंसाना और बेचना अवैध है। 

इस्लाम पर पेटा के तहत कार्रवाई की गई है। पेटा के बयान में इस्लाम पर आरोप है कि यूट्यूबर को तोते को पालने और खिलाने के तरीके के बारे में “शैक्षणिक” कंटेंट बनाने के बहाने, तोते के चूजों को प्रोसेस्ड शक्कर बिस्कुट को पानी में मिलाकर खिलाते हुए देखा जा सकता है जो उनके प्राकृतिक आहार के विपरीत है और उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

पेटा ने कार्रवाई को सही बताया

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पेटा इंडिया अपराधी को पकड़ने और तोते को बचाने के लिए कचुगांव वन प्रभाग की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि तोते को पकड़ना, खरीदना, बेचना या पिंजरे में रखना गैरकानूनी है और इसके परिणामस्वरूप तीन साल तक की जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 

इस्लाम के यूट्यूब पर हैं 7 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर 

इस्लाम के यूट्यूब चैनल के होम पेज पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उसने 12 जून, 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म शुरू किया था। अब तक उसके चैनल पर 326 वीडियो अपलोड किए गए हैं और उसके 7.64K सब्सक्राइबर हैं।

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