पूर्व सैनिकों को राहत, उत्तराखंड सरकार देगी गृह कर में छूट

HIGHLIGHTS
- उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की घोषणा की है।
- यह लाभ केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों को मिलेगा और मकान में स्वयं निवास अनिवार्य होगा।
- आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से 15 मार्च तक चलेगी, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए राहत भरी घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गृह कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा केवल हवलदार रैंक और उसके समकक्ष तक के पूर्व सैनिकों पर लागू होगी। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होकर अगले वर्ष 15 मार्च तक चलेगी।
सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से निर्धारित समय पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस छूट का लाभ सिर्फ उसी स्थिति में मिलेगा जब मकान पूर्व सैनिक या उनकी विधवा के नाम पर पंजीकृत हो और वे स्वयं उसी घर में निवास कर रहे हों।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल आवासीय मकानों के लिए है। यदि मकान का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों या किराए पर देने के लिए किया जाता है तो उस पर छूट लागू नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाभार्थियों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
आवेदन के लिए आवेदक को डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही नगर निगम का गृह कर बिल भी जरूरी होगा। भरे हुए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां संबंधित नगर निकाय में जमा करनी होंगी, जबकि एक प्रति शपथ पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करनी होगी।
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