बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और एक्ट्रेस को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया थाा। वहीँ कोर्ट ने विध्वस विध्वंस आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता हैै।