दिल्ली में सोमवार से चला सकेंगे बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहन

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रविवार को BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यानी की सोमवार से ये वाहन दिल्ली की सड़कों पर चल सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे।

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण शहर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंधों लगा दिया गया था। उल्लंघन करने वालों पर काफी सख्ती बरती जा रही थी। लेकिन अब इसे हटाने का फैसला लिया गया है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध आज तक था। 7 नवंबर को हुई एक समीक्षा बैठक में निर्णय के अनुसार, तीन दिन बाद एक और बैठक हुई और अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया। रविवार तक प्रतिबंध रहेगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जा रहा था। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, “संशोधित जीआरएपी के चरण III के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, अधिकार क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा। उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक लागू रहेंगे।’

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