केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने का विकल्प उपलब्ध है। UPS, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है, का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित आय की अपेक्षा रखते हैं।
NPS से UPS में स्विच करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाएं।
- 'माइग्रेट टू UPS' विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन सबमिट करें।
ध्यान दें, एक बार NPS से UPS में स्विच करने के बाद, वापस NPS में लौटने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
UPS के प्रमुख लाभ:
- गारंटीड पेंशन: 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे।
- न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी दी गई है।
- योगदान संरचना: कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% पेंशन फंड में योगदान करेंगे, और सरकार 18.5% योगदान देगी।
UPS में शामिल होने के लिए पात्र कर्मचारी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं।