सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों के निष्कर्ष के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस करते हुए कहा कि जैन और अन्य सह आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता स्पष्ट है। वहीं अपनी जमानत याचिका में जैन ने कहा कि वह सात बार ईडी के सामने पेश हुए। उन्होंने जांच में सहयोग किया। उन्हें 2022 में पांच साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मामले में न्यायिक हिरासत में है।

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